No Claim Bonus: बीमा के नो क्लेम बोनस को कैसे करें ट्रांसफर?

No Claim Bonus (NCB) गाडी का नहीं माना जाता है, ये बीमा करने वाली पार्टी का होता है। अगर आप कोई नई गाडी या कार खरीद रहे हैं, तो भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI ) की वेबसाइट के अंतर्गत आप अपनी नई कार में अपने क्लेम बोनस को ट्रांसफर कर सकते हैं।

जब कोई पॉलिसी धारक बीमा पॉलिसी खरीदता है, तो उसे एक NCB दिया जाता है। अब यह उस पॉलिसीधारक पर निर्भर करता है कि, वह साल में कोई अन्य क्लेम करता है, या नहीं। यदि पॉलिसी लेने का दावा दाखिल करता है, तो वह अगले वर्ष के लिए एनसीबी के लिए अपनी पात्रता ख़त्म कर देगा। अगर वह पुरे एक वर्ष में दावा दाखिल नहीं करता है, तो वह नो क्लेम बोनस के पात्र बने रह सकते हैं।

नो क्लेम बोनस क्या है

पिछली पॉलिसी के समयकाल के दौरान दावा दाखिल नहीं करने पर बीमा धारक के कमाए लाभ को नो क्लेम बोनस के तौर पर जाना जाता है।

भारतीय नियमों के अंतर्गत इसकी शुरुआत अभी 20% से होती है। ये Own Damage क़िस्त होती है।

कैसे करें ट्रांसफर नो क्लेम बोनस

यदि आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराते समय बीमा कम्पनी को चेंज करते हैं, तो नो क्लेम बोनस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी बीमा कम्पनी से रिन्यू नोटिस के तौर पर मिले NCB का प्रमाण पत्र देना होगा। आप अपनी वर्तमान पॉलिसी या पिछली पॉलिसी दे सकते है। पिछली कम्पनी से NCB एलिजिबिलिटी के लिए लेटर भी ले सकते हैं।

कब समाप्त होता है NCB

जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे, नो क्लेम बोनस तब तक नहीं मिलता है। आप किसी भी वजह से पॉलिसी साल में दावा करते हैं, तो आगे पॉलिसी साल में एनसीबी का फायदा नहीं मिलेगा।

नो क्लेम बोनस की कैसे की जाती है गणना

कोई क्लेम बोनस पॉलिसी के पहले साल के बाद नहीं है। यदि आप 90 दिनों के भीतर अपना कवरेज रिन्यू करते हैं, तो इसकी गणना कुछ इस प्रकार से की जाती है।

  • यदि आप कवरेज के पहले वर्ष के दौरान दावा नहीं करते हैं, तो आप कार या गाड़ी बीमा में नो क्लेम बोनस के तौर पर अपने प्रीमियम पर 20% की छूट पा सकते हैं।
  • 3 वर्ष तक बिना किसी क्लेम के नो क्लेम पर ये 35% होगा।
  • यदि क्लेम 4 या 5 वर्ष के अंदर दाखिल नहीं किया जाता है, तो NCB लगभग 45% और 50% होगा।